
आयात निर्यात प्रतिबंध
लिए लेबलिंग और मार्किंग नियम:
यहनिर्धारित करता है कि MRP, उत्पाद का सामान्य नाम, व्यापार चैनल में प्रविष्टि का महीना और वर्ष, आया
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प्रमुख विशेषताऐं
लिए लेबलिंग और मार्किंग नियम:
यहनिर्धारित करता है कि MRP, उत्पाद का सामान्य नाम, व्यापार चैनल में प्रविष्टि का महीना और वर्ष, आयातक का नाम और पता और मानक इकाइयों में मात्रा को केवल खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक की गई वस्तुओं के “सिद्धांत प्रदर्शन पैनल” पर प्रमुखता से ले जाना चाहिए।
गुणवत्ता के लिए तकनीकी मानक:
सरकार ने कुछ उत्पादों के आयात को भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनिवार्य अनुपालन के अधीन किया है। विदेशी निर्माताओं और निर्यातकों को इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के साथ जारी किए गए भौतिक निर्यात के लिए एडवांस लाइसेंस के तहत किए गए आयात पर गुणवत्ता मानक लागू नहीं होते हैं। इसी तरह पुन: निर्यात उद्देश्यों के लिए किए गए आयात को भी गुणवत्ता मानकों से छूट दी गई है।
पुराने सामान का आयात:
सभी पुराने सामान आयात के लिए प्रतिबंधित हैं और केवल नीति, आईटीसी (एचएस), सार्वजनिक सूचना या इस ओर से जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के प्रावधानों के अनुसार ही आयात किए जा सकते हैं।
- पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोकॉपियर, एयर-कंडीशनर, डीजल- जनरेटिंग सेट को छोड़कर
लाइसेंस/सर्टिफिकेट/अनुमति के बिना निम्नलिखित आइटम आयात किए जा सकते हैं।
- इस ओर से जारी अधिसूचना द्वारा ऐसी किसी भी वस्तु के लिए निर्दिष्ट मूल्य से कम मूल्य के अलावा धातु अपशिष्ट, स्क्रैप, सेकंड और दोषों का कोई भी रूप, और खतरनाक, जहरीले कचरे, रेडियो सक्रिय दूषित अपशिष्ट/स्क्रैप को छोड़कर जिसमें रेडियो सक्रिय सामग्री शामिल है।
- ऊनी लत्ता/सिंथेटिक रैग्स/घटिया ऊन पूरी तरह से कटे-फटे रूप में इस शर्त के अधीन है कि विकृति सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जहाजरानी
- मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा निर्धारित आयु/अवशिष्ट जीवन मानदंडों के अनुसार सभी प्रकार के जहाजों का
- पीईटी बोतल/अपशिष्ट आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना किया जा सकता है।
SCOMET आइटम:
रणनीतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीयसमझौतों के अनुसार, विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) आइटम केवल इस उद्देश्य के लिए जारी लाइसेंस के खिलाफ भारत से निर्यात/आयात किए जा सकते हैं।
एग्रीकल्चर परमिट सिस्टम:
कृषि उत्पादों जैसे पौधे/पौधों की सामग्री/फल/उपभोग के लिए बीज का आयात कृषि मंत्रालय द्वारा फाइटो-सेनेटरी सर्टिफिकेट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। भारत में प्रवेश करने पर माल को प्लांट क्वारंटाइन निरीक्षण और शुल्क के खिलाफ उपचार के अधीन किया जाता है।
पशु उत्पादों के आयात के लिए सैनिटरी आयात परमिट:
पशु उत्पादों के आयातकों को देश में प्रवेश करने से पहले कस्टम गेट पर सैनिटरी परमिट का उत्पादन करना आवश्यक है। मांस और मांस उत्पाद, अंडे, दूध और दूध उत्पाद, पालतू भोजन, भ्रूण, ओवा या वीर्य और पशुधन के अन्य पशुधन उत्पाद शामिल हैं।
लाइसेंस:
प्रतिबंधित वस्तुओं को लाइसेंस के माध्यम से या इसके लिए सार्वजनिक सूचना में प्रक्रिया के अनुसार आयात/निर्यात किया जा सकता है।
प्रतिबंधित आइटम लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति विदेश व्यापार महानिदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। DGFT/लाइसेंसिंग प्राधिकरण सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकता है। सुविधा समिति में तकनीकी अधिकारियों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं
जो हम करते हैंहम क्या करते हैं हम
लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवहार्यता, योजना, दस्तावेज़ीकरण, आवेदन की तैयारी, डीजीएफटी और विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय प्राप्त करने की व्यवहार्यता की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, जब तक कि आपको अंततः स्वीकृति/लाइसेंस नहीं मिल जाता।
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
सेवा प्रदाता
कर्मचारी संख्या
5
स्थापना
2008
जीएसटी सं
07AALCS9048N1ZI
विक्रेता विवरण
सारा कंसल्टेंट्स पवत. ल्टड.
जीएसटी सं
07AALCS9048N1ZI
नाम
आशुतोष धवन
पता
अब-८/२ मेजेनाइन फ्लोर कमर्शियल काम्प्लेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नयी दिल्ली, दिल्ली, 110029, भारत
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